विपणन व्यवस्था एवं नीलाम प्रक्रिया
वनोपज को नपतों में रुपान्तरित करके व बिक्री योग्य बनाकर डिपो में चट्टाबन्दी की जायेगी तथा वनोपज के विपणन की निर्धारित प्रक्रियाओं से निस्तारण किया जायेगा। वर्तमान में वनोपज के निस्तारण हेतु निम्न प्रमुख प्रक्रियाएं निर्धारित हैं।
नीलाम हेतु विक्रय सूचियों का तैयार किया जाना-
नीलाम में केवल पंजीकृत क्रेता ही भाग लेंगे| विशेष परिस्थितियों में डिपों पर गेट मनी जमा करके क्रेता नीलाम में भाग ले सकते है| डिपो लेखाकार प्रवेश धनराशि जमा कराने वाले क्रेताओं की सूची नीलाम अधिकारी/डिपो अधिकारी को नीलाम से पूर्व उपलब्ध करायेंगे|
लाटों के अनुमोदन सूचना
प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर से बिक्री हुई लौटो के विक्रय के अनुमोदन/निरस्तीकरण के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होते ही प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, डिपो अधिकारी को सूचित करेंगे, ताकि वे क्रेताओं को अनुमोदन पत्र प्रेषित कर सके| अनुमोदन पत्र पंजीकृत डाक से अथवा सीधे क्रेता को हस्तगत कराया जाएगा| जिन लौटो के विक्रय का अनुमोदन डिपो अधिकारी को प्राप्त हो जाएगा उन लौटो के चट्टों पर गोलाई में 10 से०मी० चौडी दूसरी सफेद पट्टी लगा दी जाएगी जो इस बात की सूचक होगी कि लौट बिक चुका है| इस चट्टे पर " बिका हुआ" तथा नीलाम की तिथि भी अंकित की जाएगी|
अनुभाग में सम्पादित किए जाने वाले कार्य निम्न प्रकार है:-
सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों, उपक्रमों,निगमों, स्कूल/कालेजों की उनकी आवश्यकता का प्रकाष्ठ व ईंधन निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जाय| संस्थाओं से सीधे मांग प्राप्त कर उपलब्धता के अनुसार प्रकाष्ठ व ईंधन की आपूर्ति की जाएगी|
भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण व घरेलू उपभोक्ताओं को उनके निजी उपयोग हेतु उच्च गुणवत्ता का इमारती प्रकाष्ठ, जलौनी लकडी, बांस आदि की आपूर्ति निर्धारित दरों पर 10 घनमीटर की अधिकतम सीमा तक करने की व्यवस्था है|