जड़ी बूटी

जड़ी बूटी संग्रहण,भण्डारण एवं विपणन

  • ललितपुर जनपद में जड़ी बूटी का एकत्रीकरण, भण्डारण एवं विपणन का कार्य वर्ष 1997-98 से उत्तर प्रदेश वन निगम के माध्यम से कराया जा रहा है। शासनादेश की शर्तों के अनुसार जड़ी बूटी संग्रहण कार्य के लिये निम्न प्रतिबन्ध होगेः-
  • जड़ी बूटियों के एकत्रीकरण का कार्य स्थानीय आदिवासियों द्वारा ही किया जायेगा तथा बाहर से मजदूर नही लगाये जायेंगे।
  • शासन द्वारा ग्रामवासियों को प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं में कटौती नही की जायेगी।
  • संग्रहण दर इस प्रकार रखी जायेगी कि श्रमिकों को समुचित पारिश्रमिक मिल सके। वन निगम प्रत्येक वर्ष संग्रहण मूल्य निर्धारित करेगा, जिसका अनुमोदन सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा किया जायेगा।
  • संग्रहण केन्द्र पर क्रय की दरें विज्ञापित की जायेगी।
  • एकत्र की गयी जड़ी बूटियों का प्रजातिवार विवरण वन निगम द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
  • उन जड़ी बूटियों का निष्कासन किसी विधिक आदेश के तहत अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के आदेशों के तहत निषिद्ध है, उनका विदोहन नही किया जायेगा।
  • जड़ी बूटी की नीलामी के सम्बन्ध में जो भी शर्ते/विक्रय नियम ठेकेदारों पर लागू होती थीं वह उत्तर प्रदेश वन निगम पर भी उस सीमा तक लागू होंगी, जिस सीमा तक वह उपरोक्त 1 से 6 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों को प्रभावित नही करती।
  • आदिवासी,अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्बल परिवारों को पहले से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।
  • इस सम्बन्ध में शासन द्वारा स्थापित की जाने वाली रायल्टी उत्तर प्रदेश वन निगम को मान्य व देय होंगी|

  • उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा ललितपुर में जड़ी बूटी कार्य सफ़लतापूर्वक सम्पादित करने के कारण झाँसी, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा वाराणसी के अन्तगर्त जड़ी बूटी एकत्रीकरण, भण्डारण एवं विपणन का कार्य वन विभाग द्वारा वर्तमान में ठेकेदारी प्रथा से कराये जाने की व्यवस्था को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुए वर्ष 2000-2001 में उक्त कार्य उत्तर प्रदेश वन निगम से कराये जाने की स्वीकृति उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 9 के अधीन दी गयी।

    जड़ी बूटी के एकत्रीकरण, भण्डारण एवं विपणन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा एक "जड़ी बूटी निर्देशिका" जारी की गयी है। जड़ी बूटी निर्देशिका में दिये गये प्राविधानों के अधीन ही सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धकों, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक एवं जड़ी बूटी कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जड़ी बूटी कार्य तदनुसार सम्पन्न कराया जाएगा।

  • जड़ी बूटी के संग्रहण हेतु जिले के उपयुक्त स्थानों पर माह अगस्त से आगामी जून माह तक क्रय केन्द्र स्थापित किये जाये। यह क्रय केन्द्र ऐसे स्थानों पर स्थापित किये जाये जहाँ से स्थानीय श्रमिकों के आवागमन की सुविधा हो। क्रय केन्द्रों की स्थापना का वृह्द प्रचार हो ताकि इसकी जानकारी जन सामान्य को हो जाए। क्रय केन्द्र प्रतिदिन खुले रहेंगे अथवा दिन विशेष को, इसका निर्धारण सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक जड़ी बूटी प्रजातियों की उपलब्धता को दॄष्टिगत रखते हुए करेंगे, जो क्रय केन्द्र पर विज्ञापित रहेगी।