Question | क्या सामान्य नागरिक अपने रिहायशी मकान के लिये उ0प्र0 वन निगम से प्रकाष्ठ प्राप्त कर सकता है |
Answer | हाँ! कोई भी व्यक्ति अपने रिहायशी मकान के लिये प्रकाष्ठ सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रार्थना-पत्र एवं मकान का नक्शा(सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वीकृत) जमाकर प्राप्त कर सकता है। इसके लिये 3 घ0मी0 तक का प्रकाष्ठ प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक व 10 घ0मी0 तक का प्रकाष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है। निर्धारित मूल्य पर इस प्रकाष्ठ को क्रेता/व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सबसे अच्छा बोटे(उच्च गुणवत्ता का प्रकाष्ठ) छांटकर ले सकता है। |
Question | क्या उ0प्र0 वन निगम द्वारा आयोजित नीलामी में कोई व्यक्ति या फ़र्म, जोकि वन निगम में पंजीकृत नही है, भाग ले सकते है |
Answer | हाँ! यदि व्यक्ति या फ़र्म पंजीकृत नही है, तो नीलामी स्थल पर "गेट मनी" जमा कर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी में उक्त व्यक्ति या फ़र्म द्वारा कुछ भी न खरीद पाने की स्थिति में "गेट मनी" तत्काल वापस कर दी जाती है। |
Question | यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पेड को हटवाना चाहता है जिससे उसके व सामाजिक कार्यो में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो रही है। इस अवस्था में क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। |
Answer | ऐसी स्थिति में वन विभाग के सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क करे। |
Question | यदि किसी व्यक्ति के पास अपना फ़ार्म हो या उसके फ़ार्म में वनोपज हो तो क्या उ0प्र0 वन निगम उक्त वनोपज बिक्री में या फ़ार्म पर वनोपज करने में सहायता कर सकता है |
Answer | उ0प्र0 वन निगम में तत्कालिक रुप में ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नही है। परन्तु इस दिशा में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इस योजना को कार्यान्वित होने के पश्चात सम्बन्धित प्रक्रिया उपलब्ध करा दी जायेगी। |
Question | क्या उ0प्र0 वन निगम के पास निजी काश्त भूमि पर स्थापित वृक्षों को क्रय करने की कोई योजना है |
Answer | हाँ! उ0प्र0 वन निगम में विभिन्न प्रजातियों को निर्धारित दरों पर क्रय करने की योजना है। |